भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 224 | Indian Contract Act Section 224

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-224) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 224 के अनुसार जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भाव से करता है वहां वह नियोजक उस कार्य के परिमणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का दायी है यद्यपि वह कार्य पर-व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति करता हो, जिसे IC Act Section-224 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 224 (Indian Contract Act Section-224) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 224 IC Act Section-224 के अनुसार जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भाव से करता है वहां वह नियोजक उस कार्य के परिमणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का दायी है यद्यपि वह कार्य पर-व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति करता हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 224 (IC Act Section-224 in Hindi)

आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व-

जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए नियोजित करता है, जो आपराधिक हो, वहां नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति न तो अभिव्यक्त और न विवक्षित वचन के आधार पर करने का दायी है।
दृष्टांत
(क) ग को पीटने के लिए ख को क नियोजित करता है और उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है । ख तदुपरि ग को पीटता है और वैसा करने के लिए उसे ग को नुकसानी देनी पड़ती है। क उस नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं है।
(ख) ख, एक समाचारपत्र का स्वत्वधारी, क की प्रार्थना पर उस पत्र में ग के विरुद्ध एक अपमानलेख प्रकाशित करता है और क उस प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में जो भी अनुयोजन हो उसके सब खर्चों और नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने करार करता है । ख पर ग द्वारा वाद लाया जाता है और उसे नुकसानी देनी पड़ती है और व्यय भी उठाना पड़ता है। उक्त क्षतिपूर्ति वचन के आधार पर ख के प्रति क दायी नहीं है।

Indian Contract Act Section-224 (IC Act Section-224 in English)

Non-liability of employer of agent to do a criminal act-

Where one person employs another to do an act which is criminal, the employer is not liable to the agent, either upon an express or an implied promise, to indemnify him against the consequences of that Act.
Illustrations
(a) A employs B to beat C, and agrees to indemnify him against all consequences of the act. B thereupon beats C, and has to pay damages to C for so doing. A is not liable to indemnify B for those damages.
(b) B, the proprietor of a newspaper, publishes, at A‟s request, a libel upon C in the paper, and A agrees to indemnify B against the consequences of the publication, and all costs and damages of any action in respect thereof. B is sued by C and has to pay damages, and also incurs expenses. A is not liable to B upon the indemnity.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 224 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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