भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 236 | Indian Contract Act Section 236

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-236) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 236 के अनुसार वह व्यक्ति, जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है, उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है, यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर नहीं, वरन् स्वयं अपने लेखे कार्य कर रहा था, जिसे IC Act Section-236 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 236 (Indian Contract Act Section-236) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 236 IC Act Section-236 के अनुसार वह व्यक्ति, जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है, उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है, यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर नहीं, वरन् स्वयं अपने लेखे कार्य कर रहा था।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 236 (IC Act Section-236 in Hindi)

मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है-

वह व्यक्ति, जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है, उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है, यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर नहीं, वरन् स्वयं अपने लेखे कार्य कर रहा था।

Indian Contract Act Section-236 (IC Act Section-236 in English)

Person falsely contracting as agent not entitled to performance-

A person with whom a contract has been entered into in the character of agent, is not entitled to require the performance of it, if he was in reality acting, not as agent, but on his own account.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 236 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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