Home Indian Contract Act भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 | Indian Contract Act Section 26

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 | Indian Contract Act Section 26

0
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 | Indian Contract Act Section 26

 भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-26) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 के अनुसार ऐसा हर करार शून्य है, जो अप्राप्तवय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो, जिसे IC Act Section-26 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 (Indian Contract Act Section-26) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 IC Act Section-26 के अनुसार ऐसा हर करार शून्य है, जो अप्राप्तवय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 (IC Act Section-26 in Hindi)

विवाह का अवरोधक करार शून्य है-

ऐसा हर करार शून्य है, जो अप्राप्तवय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो।

Indian Contract Act Section-26 (IC Act Section-26 in English)

Agreement in restraint of marriage, void-

Every agreement in restraint of the marriage of any person, other than a minor, is void.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 26 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here