भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 58 | Indian Contract Act Section 58

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-58) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 58 के अनुसार ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में, जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है, जिसे IC Act Section-58 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 58 (Indian Contract Act Section-58) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 58 IC Act Section-58 के अनुसार ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में, जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 58 (IC Act Section-58 in Hindi)

अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो-

ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में, जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है।
दृष्टान्त
‘क’ और ‘ख’ करार करते हैं कि ‘ख’ को ‘क’ 1,000 देगा, जिसके लिए के’ को ‘ख’ तत्पश्चात् या तो चावल या तस्करित अफीम परिदत्त करेगा।
यह चावल परिदत्त करने की विधिमान्य संविदा है और अफीम के बारे में शून्य करार है।

Indian Contract Act Section-58 (IC Act Section-58 in English)

Alternative promise, one branch being illegal-

In the case of an alternative promise, one branch of which is legal and the other illegal, the legal branch alone can be enforced.
Illustration
A and B agree that A shall pay B 1,000 rupees, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium.
This is a valid contract to deliver rice, and a void agreement as to the opium.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 58 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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