नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 123 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 123 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से सम्बन्धित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय सम्पृक्त विभाग के प्रमुख आफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अनुसार
राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य-
कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से सम्बन्धित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय सम्पृक्त विभाग के प्रमुख आफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे।
Evidence as to affairs of State-
No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of State, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।