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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 | शासकीय संसूचनाएँ | Indian Evidence Act Section- 124 in hindi| Official communications.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 124 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 124 के अन्तर्गत कोई भी लोक आफिसर को उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के अनुसार

शासकीय संसूचनाएँ-

कोई भी लोक आफिसर को उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी।

Official communications-
No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence, when he considers that the public interests would suffer by the disclosure.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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