नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 140, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 140 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 140 के अन्तर्गत शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के अनुसार
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी-
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी।
Witnesses to character-
Witnesses to character may be cross-examined and re-examined.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।