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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 | किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा | Indian Evidence Act Section- 139 in hindi| Cross-examination of person called to produce a document.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 139 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 139 के अन्तर्गत किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के अनुसार

किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा-

किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती।

Cross-examination of person called to produce a document-
A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it, and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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