नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 149 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 149, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 149 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 149 के अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि यह लांछन, जिसका उससे प्रवहण होता है, सुआधारित है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 149 के अनुसार
युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जायेगा-
कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि यह लांछन, जिसका उससे प्रवहण होता है, सुआधारित है।
Question not to be asked without reasonable grounds-
No such question as is referred to in Section 148 ought to be asked, unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded.
दृष्टान्त
(क) किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है।
(ख) किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है।
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 149 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।