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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 | साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए | Indian Evidence Act Section- 147 in hindi| When witness to be compelled to answer.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 147, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 147 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 147 के अन्तर्गत यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से सम्बन्धित है, तो धारा 132 के उपबन्ध उसको लागू होंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 के अनुसार

साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए-

यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से सम्बन्धित है, तो धारा 132 के उपबन्ध उसको लागू होंगे।

When witness to be compelled to answer-
If any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of Section 132 shall apply thereto.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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