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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150 | युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया | Indian Evidence Act Section- 150 in hindi| Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 150 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 150 के अन्तर्गत यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150 के अनुसार

युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया-

यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा।

Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds-
If the Court is of opinion that any such question was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any barrister, pleader, vakil or attorney, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such barrister, pleader, vakil or attorney is the subject in the exercise of his profession.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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