भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45A | इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में परीक्षक की राय | Indian Evidence Act Section- 45A in hindi| Opinion of Examiner of Electronic Evidence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 45A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 45A के अन्तर्गत जब किसी कार्यवाही में, न्यायालय को किसी कम्प्यूटर साधन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप में सम्प्रेषित या संग्रहीत किसी सूचना से सम्बन्धित किसी मामले पर कोई राय निर्मित करती है तब सूचना प्रौद्योकिगी अधिनियम, 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45A के अनुसार

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में परीक्षक की राय-

जब किसी कार्यवाही में, न्यायालय को किसी कम्प्यूटर साधन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप में सम्प्रेषित या संग्रहीत किसी सूचना से सम्बन्धित किसी मामले पर कोई राय निर्मित करती है तब सूचना प्रौद्योकिगी अधिनियम, 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य हैं।

Opinion of Examiner of Electronic Evidence-
When in a proceeding. the Court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the Examiner of Electronic Evidence referred to in section 79-A of the Information Technology Act, 2000, is a relevant fact.

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षण एक विशेज्ञ होगा।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment