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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 | विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य | Indian Evidence Act Section- 46 in hindi| Facts bearing upon opinions of experts.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 46 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 46 के अन्तर्गत जब न्यायालय मे कोई तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जबकि ऐसी रायें सुसंगत हों।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार

विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य-

वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जबकि ऐसी रायें सुसंगत हों।

Facts bearing upon opinions of experts-
Facts, not otherwise relevant, are relevant if they support or are inconsistent with the opinions of experts, when such opinions are relevant.

दृष्टान्त
(क) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था।
यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी, जिन्हें वह विष दिया गया था, अमुक लक्षण प्रकट हुए थे जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं।
(ख) प्रश्न यह है कि क्या किसी बन्दरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र-भित्ति से कारित हुई है।
यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य बन्दरगाह, जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित थे, किन्तु जहाँ ऐसे समुद्र-भित्तियाँ नहीं थीं, लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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