नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 60 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 60 के अन्तर्गत मौखिक साक्ष्य, समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हों; प्रत्यक्ष ही होगा, अर्थात् यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने देखा, यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार
मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए-
मौखिक साक्ष्य, समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हों; प्रत्यक्ष ही होगा, अर्थात्-
यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने देखा;
यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना;
यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है, जिसका किसी अन्य इन्द्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इन्द्रिय द्वारा या उस रीति से किया;
यदि वह किसी राय के, या उन आधारों के, जिन पर राय धारित है, बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है:
परन्तु विशेषज्ञों की रायें, जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, यदि रचयिता मर गया है, या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिये असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना, जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे :
परन्तु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।
Oral evidence must be direct-
Oral evidence must, in all cases whatever, be direct; that is to say-
if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it;
if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it;
if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner;
if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds:
Provided that the opinions of experts expressed in any treatise commonly offered for sale, and the grounds on which such opinions are held, may be proved by the production of such treatises if the author is dead or cannot be found, or has become incapable of giving evidence, or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the Court regards as unreasonable :
Provided also that, if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the Court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।