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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 | मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना | Indian Evidence Act Section- 59 in hindi| Proof of facts by oral evidence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 59 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 59 के अन्तर्गत दस्तावेजों या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकेंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के अनुसार

मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना-

दस्तावेजों या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकेंगे।

Proof of facts by oral evidence-
All facts, except the contents of documents or electronic records may be proved by oral evidence.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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