भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 | दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत | Indian Evidence Act Section- 61 in hindi| Proof of contents of documents.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 61 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 61 के अन्तर्गत दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार

दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत–

दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी।

Proof of contents of documents-
The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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