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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 | उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है | Indian Evidence Act Section- 72 in hindi| Proof of document not required by law to be attested.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 72 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 72 के अन्तर्गत कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 के अनुसार

उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है-

कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो।

Proof of document not required by law to be attested-
An attesting document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

4 thoughts on “भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 | उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है | Indian Evidence Act Section- 72 in hindi| Proof of document not required by law to be attested.”

  1. Jaese angan badi karyakarta se pocha jaye ki pratibachcho ko kintna rsan lis kis mad me milta hiaur kis jagah par kunda date har maheene ki hoti

    Reply
  2. पदाधिकारी द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर अग्रिम में क्या कार्रवाई करना चाहिए इसकी जानकारी देवें

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    • रिप्लाई दो कि आप व्दारा False जानकारी साझा की जा रही है, एविडेंस दो आप व्दारा दी गयी जानकारी अगर सत्य है।

      Reply

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