भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 | मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना | Indian Evidence Act Section- 71 in hindi | Proof of facts by oral evidence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 71, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 71 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 71 के अन्तर्गत यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के अनुसार

जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत-

यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा।

Proof when attesting witness denies the execution-
If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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