भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81A | इलेक्ट्रानिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा | Indian Evidence Act Section- 81A in hindi| Presumption as to Gazettes in electronic forms.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 81A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 81A के अन्तर्गत न्यायालय प्रत्येक इलेक्ट्रानिक अभिलेख की, जो शासकीय राजपत्र होना तात्पर्यित है या किसी विधि द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए निर्देशित इलेक्ट्रानिक अभिलेख होना तात्पर्यित है, असलियत की उपधारणा करेगा, यदि ऐसा इलेक्ट्रानिक अभिलेख सारभूत रूप से विधि द्वारा अपेक्षित रूप में रखा जाता है और समुचित अभिरक्षा से पेश किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81A के अनुसार

इलेक्ट्रानिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा–

न्यायालय प्रत्येक इलेक्ट्रानिक अभिलेख की, जो शासकीय राजपत्र होना तात्पर्यित है या किसी विधि द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए निर्देशित इलेक्ट्रानिक अभिलेख होना तात्पर्यित है, असलियत की उपधारणा करेगा, यदि ऐसा इलेक्ट्रानिक अभिलेख सारभूत रूप से विधि द्वारा अपेक्षित रूप में रखा जाता है और समुचित अभिरक्षा से पेश किया जाता है।

Presumption as to Gazettes in electronic forms-
The Court shall presume the genuineness of every electronic record purporting to be the Official Gazette, or purporting to be electronic record directed by any law to be kept by any person, if such electronic record is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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