भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 | राजपत्रों, समाचार-पत्रों, पार्लमेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं | Indian Evidence Act Section- 81 in hindi| Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 81 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 81 के अन्तर्गत न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपचारित करेगा, जिसका लन्दन गजट या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार-पत्र या होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेंट के प्राइवेट ऐक्ट की क्वीन्स प्रिंटर द्वारा मुद्रित प्रति होना तात्पर्यित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 के अनुसार

राजपत्रों, समाचार-पत्रों, पार्लमेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं-

न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपचारित करेगा, जिसका लन्दन गजट या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार-पत्र या होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेंट के प्राइवेट ऐक्ट की क्वीन्स प्रिंटर द्वारा मुद्रित प्रति होना तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निदिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा।

Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents-
The Court shall presume the genuineness of every document purporting to be the London Gazette or any official Gazette, or the Government Gazette of any colony, dependency, or possession of the British Crown, or to be a newspaper or journal, or to be a copy of a private Act of Parliament of the United Kingdom printed by the Queen’s Printer and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment