भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 83 | सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा | Indian Evidence Act Section- 83 in hindi| Presumption as to maps or plans made by authority of Government.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 83 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 83, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 83 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 83 के अन्तर्गत न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित हैं, वैसे ही बताए गए थे, और वे शुद्ध हैं, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिये बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 83 के अनुसार

सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा-

न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित हैं, वैसे ही बताए गए थे, और वे शुद्ध हैं, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिये बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं।

Presumption as to maps or plans made by authority of Government-
The Court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of the Central Government or any State Government were so made, and are accurate; but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 83 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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