किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 | Juvenile Justice Act Section 107

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-107) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों के साथ या तो पीड़ितों या अपराधियों के रूप में व्यौहार करने के लिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा, जिसे JJ Act Section-107 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 (Juvenile Justice Act Section-107) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 JJ Act Section-107 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों के साथ या तो पीड़ितों या अपराधियों के रूप में व्यौहार करने के लिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 (JJ Act Section-107 in Hindi)

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक-

(1) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों के साथ या तो पीड़ितों या अपराधियों के रूप में व्यौहार करने के लिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।
(2) बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस एककों का गठन करेगी, जिनका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा, और जिसमें उपधारा (1) के अधीन अभिहित सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें एक महिला होगी, होंगे ।
(3) विशेष किशोर पुलिस एककों के सभी पुलिस अधिकारियों के , विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल करने पर, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकें।
(4) विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी है ।

Juvenile Justice Act Section-107 (JJ Act Section-107 in English)

Child Welfare Police Officer and Special Juvenile Police Unit-

(1) In every police station, at least one officer, not below the rank of assistant sub-inspector, with aptitude, appropriate training and orientation may be designated as the child welfare police officer to exclusively deal with children either as victims or perpetrators, in co-ordination with the police, voluntary and non-governmental organisations.
(2) To co-ordinate all functions of police related to children, the State Government shall constitute Special Juvenile Police Units in each district and city, headed by a police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police or above and consisting of all police officers designated under subsection (1) and two social workers having experience of working in the field of child welfare, of whom one shall be a woman.
(3) All police officers of the Special Juvenile Police Units shall be provided special training, especially at induction as child welfare police officer, to enable them to perform their functions more effectively.
(4) Special Juvenile Police Unit also includes Railway police dealing with children.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 107 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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