किशोर न्याय अधिनियम की धारा 55 | Juvenile Justice Act Section 55

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-55) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 55 के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अथबा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत और मान्यताप्राप्त योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी, जिसे JJ Act Section-55 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 55 (Juvenile Justice Act Section-55) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 55 JJ Act Section-55 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अथबा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत और मान्यताप्राप्त योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी। 

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 55 (JJ Act Section-55 in Hindi)

संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अथबा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत और मान्यताप्राप्त योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी। 
(2) ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन दोनों सरकारों द्वारा किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा। 

Juvenile Justice Act Section-55 (JJ Act Section-55 in English)

Evaluation of functioning of structures

(1) The Central Government or State Government 1[or District Magistrate] may independently evaluate the functioning of the Board, Committee, special juvenile police units, registered institutions, or recognised fit facilities and persons, at such period and through such persons or institutions as may be prescribed by that Government.
(2) In case such independent evaluation is conducted by both the Governments, the evaluation made by the Central Government shall prevail.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 55 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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