किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-74) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अनुसार किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचारपत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतवलित है, जिसे JJ Act Section-74 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 (Juvenile Justice Act Section-74) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 JJ Act Section-74 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचारपत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतवलित है।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 (JJ Act Section-74 in Hindi)
बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध-
(1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचारपत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या किसी बाल पीड़ित या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतवलित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा :
परंतु, यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति, ऐसा प्रकटन, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से
तब अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में हो।
(2) पुलिस, चरित्र प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का, लंबित मामलों
में या ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जिनमें कि मामला बंद किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया
जा चुका हो।
(3) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।
Juvenile Justice Act Section-74 (JJ Act Section-74 in English)
Prohibition on disclosure of identity of children-
(1) No report in any newspaper, magazine, news-sheet or audio-visual media or other forms of communication regarding any inquiry or investigation or judicial procedure, shall disclose the name, address or school or any other particular, which may lead to the identification of a child in conflict with law or a child in need of care and protection or a child victim or witness of a crime, involved in such matter, under any other law for the time being in force, nor shall the picture of any such child be published:
Provided that for reasons to be recorded in writing, the Board or Committee, as the case may be, holding the inquiry may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the best interest of the child.
(2) The Police shall not disclose any record of the child for the purpose of character certificate or otherwise in cases where the case has been closed or disposed of.
(3) Any person contravening the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or fine which may extend to two lakh rupees or both.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 74 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।