किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 | Juvenile Justice Act Section 79

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-79) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमावतः लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह कठिन कारावास से दंण्डित किया जायेगा, जिसे JJ Act Section-79 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 (Juvenile Justice Act Section-79) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 JJ Act Section-79 के तहत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमावतः लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह कठिन कारावास से दंण्डित किया जायेगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 (JJ Act Section-79 in Hindi)

किशोर बालक कर्मचारी का शोषण

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमावतः लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए “नियोजन” पद के अंतर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा।

Juvenile Justice Act Section-79 (JJ Act Section-79 in English)

Exploitation of a child employee-

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, whoever ostensibly engages a child and keeps him in bondage for the purpose of employment or withholds his earnings or uses such earning for his own purposes shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine of one lakh rupees.
Explanation.--For the purposes of this section, the term “employment” shall also include selling goods and services, and entertainment in public places for economic gain.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 79 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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