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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 101 | राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना | MV Act, Section- 101 in hindi | Operation of additional services by a State transport undertaking in certain circumstances.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 101 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 101, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 101 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -101 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन कोई राज्य परिवहन उपक्रम, लोकहित में, विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों की ओर से यात्रियों के प्रवहण के लिए अतिरिक्त सेवाएं चला सकेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 101 के अनुसार

राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना-

धारा 87 में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य परिवहन उपक्रम, लोकहित में, विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों की ओर से यात्रियों के प्रवहण के लिए अतिरिक्त सेवाएं चला सकेगा :
परन्तु राज्य परिवहन उपक्रम, संबंधित परिवहन प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त सेवाओं के चलाए जाने के बारे में अविलम्ब सूचित करेगा।

Operation of additional services by a State transport undertaking in certain circumstances-
Notwithstanding anything contained in section 87, a State transport undertaking may, in the public interest operate additional services for the conveyance of the passengers on special occasions such as to and from fairs and religious gatherings :
Provided that the State transport undertaking shall inform about the operation of such additional services to the concerned Transport Authority without delay.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 101 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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