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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 103 | राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना | MV Act, Section- 103 in hindi | Issue of permits to State transport undertakings.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 103 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 103, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 103 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -103 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन जहां किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में कोई राज्य परिवहन उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत मंजिली गाड़ी परमिट या माल वाहक परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिए ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, आवेदन करता है वहां जब उक्त क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है तब राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी अन्य दशा में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अध्याय 5 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य परिवहन उपक्रम को ऐसे परमिट देगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 103 के अनुसार

राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना-

(1) जहां किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में कोई राज्य परिवहन उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत मंजिली गाड़ी परमिट या माल वाहक परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिए ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, आवेदन करता है वहां जब उक्त क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है तब राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी अन्य दशा में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अध्याय 5 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य परिवहन उपक्रम को ऐसे परमिट देगा।
(2) इस प्रयोजन से कि अनुमोदित स्कीम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के बारे में कार्यान्वित की जाए, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आदेश द्वारा-
(क) कोई अन्य परमिट देने या उसका नवीकरण करने के किसी आवेदन को ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा अथवा किसी ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा, जो लम्बित हो;
(ख) किसी विद्यमान परमिट को रद्द कर सकेगा;
(ग) किसी विद्यमान परमिट के निबन्धनों में ऐसे उपांतरण कर सकेगा कि-
(i) वह परमिट किसी विनिर्दिष्ट तारीख से आगे के लिए प्रभावहीन हो जाए;
(ii) उस परमिट के अधीन प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत यानों की संख्या घट जाए;
(iii) उस परमिट के अन्तर्गत क्षेत्र या मार्ग वहां तक कम हो जाए जहां तक कि वह परमिट अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग से संबंधित है ।
(3) शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा की गई किसी कार्रवाई या दिए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील न होगी।

Issue of permits to State transport undertakings-
(1) Where, in pursuance of an approved scheme, any State transport undertaking applies in such manner as may be prescribed by the State Government in this behalf for a stage carriage permit or a goods carriage permit or a contract carriage permit in respect of a notified area or notified route, the State Transport Authority in any case where the said area or route lies in more than one region and the Regional Transport Authority in any other case shall issue such permit to the State transport undertaking notwithstanding anything to the contrary contained in Chapter V.
(2) For the purpose of giving effect to the approved scheme in respect of a notified area or notified route, the State Transport Authority or, as the case may be, the Regional Transport Authority concerned may, by order-
(a) refused to entertain any application for the grant or renewal of any other permit or reject any such application as may be pending;
(b) cancel any existing permit;
(c) modify the terms of any existing permit so as to
(i) render the permit ineffective beyond a specified date;
(ii) reduce the number of vehicles authorised to be used under the permit;
(iii) curtail the area or route covered by the permit in so far as such permit relates to the notified area or notified route.
(3) For the removal of doubts, it is hereby declared that no appeal shall lie against any action taken, or order passed, by the State Transport Authority or any Regional Transport Authority under sub-section (1) or sub-section (2).

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 103 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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