मोटर वाहन अधिनियम की धारा 114 | यान तुलवाने की शक्ति | MV Act, Section- 114 in hindi | Power to have vehicle weighed.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 114 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 114, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 114 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -114 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति यह विश्वास का कारण रखता है कि भार वाहन या ट्रेलर धारा 113 के प्रावधानों के विपरीत उपयोग किया जा रहा है तो वह ड्राइवर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तुलवाने के वास्ते ऐसे किसी तोलनयंत्र पर, यदि कोई हो, ले जाए जो किसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गंतव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अन्दर हो, और यदि ऐसे तुलवाने पर यह पाया जाता है कि उस यान ने भार से संबंधित धारा 113 के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन किया है तो वह ड्राइवर को लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 114 के अनुसार

यान तुलवाने की शक्ति-

(1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति यह विश्वास का कारण रखता है कि भार वाहन या ट्रेलर धारा 113 के प्रावधानों के विपरीत उपयोग किया जा रहा है तो वह ड्राइवर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तुलवाने के वास्ते ऐसे किसी तोलनयंत्र पर, यदि कोई हो, ले जाए जो किसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गंतव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अन्दर हो, और यदि ऐसे तुलवाने पर यह पाया जाता है कि उस यान ने भार से संबंधित धारा 113 के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन किया है तो वह ड्राइवर को लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह अधिक वजन को अपनी जोखिम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए जब तक लदान सहित भार कम नहीं कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्रवाई नहीं कर दी जाती जिससे वह धारा 113 का अनुपालन में और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ड्राइवर ऐसे निदेशों का पालन करेगा।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश लिखित रूप में करता है वहां माल वाहन परमिट पर अधिक लदान से सुसंगत ब्यौरे भी पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन का तथ्य उस प्राधिकारी को भी संसूचित करेगा जिसने वह परमिट दिया था।

Power to have vehicle weighed-
(1) Any officer of the Motor Vehicles Department [or any other person authorised in this behalf by the State Government] shall, if he has reason to believe that a goods vehicle or trailer is being used in contravention of section 113 require the driver to convey the vehicle to a weighing device, if any, within a distance of ten kilometers from any point on the forward route or within a distance of twenty kilometers from the destination of the vehicle for weighment; and if on such weighment the vehicle is found to contravene in any respect the provisions of section 113 regarding weight, he may, by order in writing, direct the driver to off-load the excess weight at his own risk and not to remove the vehicle or trailer from that place until the laden weight has been reduced or the vehicle or trailer has otherwise been dealt with so that it complies with section 113 and on receipt of such notice, the driver shall comply with such directions.
(2) Where the person authorised under sub-section (1) makes the said order in writing, he shall also endorse the relevant details of the overloading on the goods carriage permit and also intimate the fact of such endorsement to the authority which issued that permit.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 114 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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