मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 | दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण | MV Act, Section- 136 in hindi | Inspection of vehicle, involved in an accident.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 136, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 136 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -136 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन जब कोई मोटर यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उस दशा में अपना प्राधिकार पेश करके, जब उससे वैसी अपेक्षा की गई है, यान का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा जिसमें वह यान हो और यान को परीक्षा के लिए वहां से ले जा सकेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 136 के अनुसार

दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण-

जब कोई मोटर यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उस दशा में अपना प्राधिकार पेश करके, जब उससे वैसी अपेक्षा की गई है, यान का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा जिसमें वह यान हो और यान को परीक्षा के लिए वहां से ले जा सकेगा:
परन्तु वह स्थान जहां वह यान इस प्रकार ले जाया जाता है, यान के स्वामी को बता दिया जाएगा और यान, उसके स्वामी, ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति को, औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर लौटा दिया जाएगा।

Inspection of vehicle, involved in an accident-
When any accident occurs in which a motor vehicle is involved, any person authorized in this behalf by the State Government may, on production if so required of his authority, inspect the vehicle and for that purpose may enter at any reasonable time any premises where the vehicle may be, and may remove the vehicle for examination:
Provided that the place to which the vehicle is so removed shall be intimated to the owner of the vehicle and the vehicle shall be returned after completion of the formalities to the owner, driver or the person in charge of the vehicle within twenty-four hours.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 136 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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