मोटर वाहन अधिनियम की धारा 137 | केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति | MV Act, Section- 137 in hindi | Power of Central Government to make rules.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 137 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 137, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 137 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -137 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी का उपबंध करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 137 के अनुसार

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति-

केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :-
(क) ऐसे अवसर जिन पर मोटर यानों के ड्राइवरों द्वारा संकेत किए जाएंगे और धारा 121 के अधीन ऐसे संकेत;
(कक) धारा 129 के अधीन सुरक्षात्मक सिर के पहनावे के मानकों और सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा हेतु उपायों का उपबंध करने;
(ख) वह रीति जिससे धारा 130 के अधीन पुलिस अधिकारी को अनुज्ञप्तियां और प्रमाण-पत्र पेश किए जा सकेंगे;
(ग) राज्य सरकारों द्वारा धारा 136क की उपधारा (1) के अधीन नगरों की सीमाओं का उपबंध करना; और
(घ) धारा 136क की उपधारा (2) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए उपबंध करना।

Power of Central Government to make rules-
The Central Government may make rules to provide for all or any of the following matters, namely :-
(a) the occasions on which signals shall be made by drivers of motor vehicles and such signals under section 121;
(aa) providing for the standards of protective headgear and measures for the safety of children below the age of four years riding under section 129;
(b) the manner in which the licences and certificates may be produced to the police officer under section 130;
(c) providing for limits of urban city by the State Governments under sub section (1) of section 136A; and
(d) providing for electronic monitoring and enforcement under sub-section(2) of section 136A.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 137 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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