मोटर वाहन अधिनियम की धारा 157 | बीमा के प्रमाणपत्र का अंतरण | MV Act, Section- 157 in hindi | Transfer of certificate of insurance.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 157 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 157, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 157 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -157 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन जहां व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसे मोटर यान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पालिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी ऐसे व्यक्ति, जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गई समझी जाएगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 157 के अनुसार

बीमा के प्रमाणपत्र का अंतरण-

(1) जहां व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसे मोटर यान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पालिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी ऐसे व्यक्ति, जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गई समझी जाएगी।
स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसा समझा गया अंतरण उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पालिसी के अधिकारों और दायित्वों को सम्मिलित करेगा।
(2) अंतरिती, अंतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर विहित प्ररूप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाणपत्र और उसके पक्ष में प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पालिसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

Transfer of certificate of insurance-
(1) Where a person, in whose favor the certificate of insurance has been issued in accordance with the provisions of this Chapter, transfers to another person the ownership of the motor vehicle in respect of which such insurance was taken together with the policy of insurance relating thereto, the certificate of insurance and the policy described in the certificate shall be deemed to have been transferred in favor of the person to whom the motor vehicle is transferred with effect from the date of its transfer.
Explanation- For the removal of doubts, it is hereby clarified that such deemed transfer shall include the transfer of rights and liabilities of the said certificate of insurance and policy of insurance.
(2) The transferee shall apply within fourteen days from the date of transfer in the prescribed form to the insurer for making necessary changes in regard to the fact of transfer in the certificate of insurance and the policy described in the certificate in his favour, and the insurer shall make the necessary changes in the certificate and the policy of insurance in regard to the transfer of insurance.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 157 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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