मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164A | दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम | MV Act, Section- 164A in hindi | Scheme for interim relief for claimants.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -164A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164A के अनुसार

दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम-

(1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई स्कीम, उस दशा में, जहां किसी मोटर यान के उपयोग से या अन्य स्त्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, दावा उद्भूत होता है, वहां ऐसे मोटर यान के स्वामी से ऐसी स्कीम के अधीन संवितरित निधियों की वसूली की प्रक्रिया के लिए भी उपबंध होगा।

Scheme for interim relief for claimants-
(1) The Central Government, may make schemes for the provision of interim relief to claimants praying for compensation under this Chapter.
(2) A scheme made under sub-section (1) shall also provide for procedure to recover funds disbursed under such scheme from the owner of the motor vehicle, where the claim arises out of the use of such motor vehicle or other sources as may be prescribed by the Central Government.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 164A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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