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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 | मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय | MV Act, Section- 164 in hindi | Payment of compensation in case of death or grevious hurt etc.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -164 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या पीड़ित को, मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164 के अनुसार

मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय-

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली लिखत में किसी बात के होते हए, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या पीड़ित को, मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अभिवाक् या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है यान के स्थायी या संबद्ध यान के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।
(3) जहां मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुघर्टना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है, वहां प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटा दी जाएगी।

Payment of compensation in case of death or grevious hurt etc-
(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force or instrument having the force of law, the owner of the motor vehicle or the authorised insurer shall be liable to pay in the case of death or grievous hurt due to any accident arising out of the use of motor vehicle, a compensation, of a sum of five lakh rupees in case of death or of two and a half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal heirs or the victim, as the case may be.
(2) In any claim for compensation under sub-section (1), the claimant shall not be required to plead or establish that the death or grievous hurt in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or of the vehicle concerned or of any other person.
(3) Where, in respect of death or grievous hurt due to an accident arising out of the use of motor vehicle, compensation has been paid under any other law for the time being in force, such amount of compensation shall be reduced from the amount of compensation payable under this section.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 164 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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