fbpx

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 171 | जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना | MV Act, Section- 171 in hindi | Award of interest where any claim is allowed.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 171 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 171, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 171 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -171 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन जहां कोई दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रतिकर के दावे को मंजूर करता है वहां ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा उस तारीख से जो दावा करने की तारीख से पहले की न होगी, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण ब्याज भी दिया जाए।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 171 के अनुसार

जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना-

जहां कोई दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रतिकर के दावे को मंजूर करता है वहां ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा उस तारीख से जो दावा करने की तारीख से पहले की न होगी, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण ब्याज भी दिया जाए।

Award of interest where any claim is allowed-
Where any Claims Tribunal allows a claim for compensation made under this Act, such Tribunal may direct that in addition to the amount of compensation simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the claim as it may specify in this behalf.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 171 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment