नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 181, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 181 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -181 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 181 के अनुसार
धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना-
जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।
Driving vehicles in contravention of section 3 or section 4-
Whoever drives a motor vehicle in contravention of section 3 or section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine of five thousand rupees, or with both.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 181 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
Yaha dhara lagai kyu jati hai iska bhi vivaran dijiye kis gunah ke liye.
बिना लाइसेंस बाइक चलाने हो अथवा मोटर कार चलाने के आयु सीमा एवंम् शर्तो का उलंघन करेगा।
5000 fine padne par use kam kiya ja sakta he kya
नही
Rahul sir agar koi Byalti dusre ki bike le jay aur acyouse me onor k nam se chalan ho jaye to kya kre
Challan to Chudana Padega hi kyoki Vehicle Number Apka Darz hai isliye koi problem nahi aayegi