मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198 | यान में अनधिकृत हस्तक्षेप | MV Act, Section- 198 in hindi | Unauthorised interference with vehicle.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 198, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 198 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -198 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खड़े हुए मोटर यान में प्रवेश करेगा या चढ़ेगा या मोटर यान के ब्रेक या यंत्र जाल के किसी भाग को बिगाड़ेगा, तो वह जुर्माने दंडनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 198 के अनुसार

यान में अनधिकृत हस्तक्षेप-

जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खड़े हुए मोटर यान में प्रवेश करेगा या चढ़ेगा या मोटर यान के ब्रेक या यंत्र जाल के किसी भाग को बिगाड़ेगा वह एक हजार रुपए के जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

Unauthorised interference with vehicle-
Whoever otherwise than with lawful authority or reasonable excuse enters or mounts any stationary motor vehicle or tampers with the brake or any part of the mechanism of a motor vehicle shall be punishable with fine [of one thousand rupees.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 198 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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