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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 215A | सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां | MV Act, Section- 215A in hindi | Road Safety Councils and Committees.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 215A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 215A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 215A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -215A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। राज्य सरकार, इस अधिनियम के आधीन केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 215A के अनुसार

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजित किए जाने की शक्ति-

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
(क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी ।
(ख) राज्य सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम द्वारा किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

Power of Central government and State Government to delegate-
Notwithstanding anything contained in this Act,-
(a) the Central Government shall have the power to delegate any power or functions that have been conferred upon it by the Act to any public servant or public authority and authorise such public servant or public authority to discharge any of its powers, functions and duties under this Act;
(b) the State Government shall have the power to delegate any power or functions that have been conferred upon it by the Act to any public servant or public authority and authorise such public servant or public authority to discharge any of its powers, functions and duties under this Act.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 215A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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