मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2B | नवपरिवर्तन का संवर्धन | MV Act, Section- 2B in hindi | Promotion of innovation.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 2B, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 2B का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -2B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, यानीय इंजीनियरी, यांत्रिक रूप से नोदित यानों और साधारणतया परिवहन के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन का और अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन करने के लिए यांत्रिक रूप से नोदित कतिपय किस्म के यानों को इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 2B के अनुसार

नवपरिवर्तन का संवर्धन-

केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, यानीय इंजीनियरी, यांत्रिक रूप से नोदित यानों और साधारणतया परिवहन के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन का और अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन करने के लिए यांत्रिक रूप से नोदित कतिपय किस्म के यानों को इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी।

Promotion of innovation-
Notwithstanding anything contained in. this Act and subject to such conditions as may be prescribed by the Central Government, in order to promote innovation, research and development in the fields of vehicular engineering, mechanically propelled vehicles and transportation in general, the Central Government may exempt certain types of mechanically propelled vehicles from the application of the provisions of this Act.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 2B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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