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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 36 | अध्याय 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना | MV Act, Section- 36 in hindi | Certain provisions of Chapter II to apply to conductor’s licence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 36 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 36, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 36 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -36 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन अध्याय 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना को परिभाषित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 36 के अनुसार

अध्याय 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना-

धारा 6 की उपधारा (2), धारा 14, धारा 15 और धारा 23, धारा 24 की उपधारा (1), और धारा 25 के उपबंध कंडक्टर अनुज्ञप्ति के संबंध में यथासंभव वैसे ही लागू होंगे जैसे वे चालन-अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होते है।

Certain provisions of Chapter II to apply to conductor’s licence-
The provisions of sub-section (2) of section 6, sections 14, 15 and 23, sub-section (1) of section 24 and section 25 shall, so far as may be, apply in relation to a conductor’s licence, as they apply in relation to a driving licence.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 36 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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