मोटर वाहन अधिनियम की धारा 69 | परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध | MV Act, Section- 69 in hindi | General provision as to applications for permits.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 69 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 69, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 69 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -69 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाना प्रस्थापित है, परन्तु यदि ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में, जो उस राज्य के अंदर है, उस यान या उन यानों का उपयोग करना प्रस्थापित है तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसके प्रदेशों में प्रस्थापित मार्ग या क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता है और उस दशा में जिसमें कि प्रस्थापित मार्ग या क्षेत्र का भाग प्रत्येक प्रदेश में लगभग बराबर है, उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 69 के अनुसार

परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध-

(1) परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाना प्रस्थापित है :-
परन्तु यदि ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में, जो उस राज्य के अंदर है, उस यान या उन यानों का उपयोग करना प्रस्थापित है तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसके प्रदेशों में प्रस्थापित मार्ग या क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता है और उस दशा में जिसमें कि प्रस्थापित मार्ग या क्षेत्र का भाग प्रत्येक प्रदेश में लगभग बराबर है, उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें उस यान या अन्य यानों को रखना प्रस्थापित है:
परन्तु यह और कि यदि यान या यानों का उपयोग ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में, जो विभिन्न राज्यों में पड़ते हैं करना प्रस्थापित है तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान है।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि किसी ऐसे यान या यानों की दशा में जिनका उपयोग विभिन्न राज्यों में आने वाले दो या अधिक प्रदेशों में करना प्रस्थापित है, उस उपधारा के अधीन आवेदन उस प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान है।

General provision as to applications for permits-
(1) Every application for a permit shall be made to the Regional Transport Authority of the region in which it is proposed to use the vehicle or vehicles:
Provided that if it is proposed to use the vehicle or vehicles in two or more regions lying within the same State, the application shall be made to the Regional Transport Authority of the region in which the major portion of the proposed route or area lies, and in case the portion of the proposed route or area in each of the regions is approximately equal, to the Regional Transport Authority of the region in which it is proposed to keep the vehicle or vehicles :
Provided further that if it is proposed to use the vehicle or vehicles in two or more regions lying in different States, the application shall be made to the Regional Transport Authority of the region in which the applicant resides or has his principal place of business.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that in the case of any vehicle or vehicles proposed to be used in two or more regions laying in different States, the application under that sub-section shall be made to the State Transport Authority of the region in which the applicant resides or has his principal place of business.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 69 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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