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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 78 | माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना | MV Act, Section- 78 in hindi | Consideration of application for goods carriage permit.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 78 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 78, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 78 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -78 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय वहन किए जाने वाले माल का, विशेष रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का होने एवंम् वहन किए जाने वाले रसायनों या विस्फोटकों की, विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 78 के अनुसार

माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना-

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
(क) वहन किए जाने वाले माल का, विशेष रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का होने के संदर्भ में, स्वरूप;
(ख) वहन किए जाने वाले रसायनों या विस्फोटकों की, विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में, प्रकृति।

Consideration of application for goods carriage permit-
A Regional Transport Authority shall, in considering an application for a goods carriage permit, have regard to the following matters, namely:-
(a) the nature of the goods to be carried with special reference to their dangerous or hazardous nature to human life;
(b) the nature of the chemicals or explosives to be carried with special a reference to the safety to human life.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 78 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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