मोटर वाहन अधिनियम की धारा 89 | अपील | MV Act, Section- 89 in hindi | Appeals.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 89 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 89, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 89 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -89 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 89 के अनुसार

अपील-

(1) कोई भी व्यक्ति, जो-
(क) राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट देने से इंकार करने या उसे दिए गए को परमिट पर लगाई गई किसी शर्त से व्यथित है, या
(ख) परमिट के प्रतिसंहरण या निलंबन से या उसकी शर्तों में किए गए किसी परिवर्तन से व्यथित है, या
(ग) धारा 82 के अधीन परमिट का अंतरण करने से इंकार करने से व्यथित है, या
(घ) राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित करने से इंकार करने या ऐसे प्रतिहस्ताक्षरण पर लगाई गई किसी शर्त से व्यथित है, या
(ङ) परमिट के नवीकरण से इंकार करने से व्यथित है, या
(च) धारा 83 के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने से व्यथित है, या
(छ) किसी अन्य आदेश से, जो विहित किया जाए, व्यथित है,
उपधारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण को विहित समय के अंदर और विहित रीति से अपील कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति और मूल प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसका विनिश्चय करेगा, जो अंतिम होगा ।
(2) राज्य सरकार, उतने परिवहन अपील अधिकरणों का गठन करेगी, जितने वह ठीक समझे और प्रत्येक ऐसे अधिकरण में ऐसा एक न्यायिक अधिकारी होगा, जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो या जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो और वह अधिकारिता का ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रयोग करेगा, जो उस सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अपील पर, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित है, इस तरह आगे कार्यवाही किया जाना और निपटाया जाना जारी रखा जाएगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

Appeals-
(1) Any person-
(a) aggrieved by the refusal of the State or a Regional Transport Authority to grant a permit, or by any condition attached to a permit granted to him, or
(b) aggrieved by the revocation or suspension of the permit or by any variation of the conditions thereof, or
(c) aggrieved by the refusal to transfer the permit under section 82, or
(d) aggrieved by the refusal of the State or a Regional Transport Authority to countersign a permit or by any condition attached to such countersignature, or
(e) aggrieved by the refusal or renewal of a permit, or
(f) aggrieved by the refusal to grant permission under section 83, or
(g) aggrieved by any other order which may be prescribed,
may, within the prescribed time and in the prescribed manner, appeals to the State Transport Appellate Tribunal constituted under sub-section (2), who shall, after giving such person and the original authority an opportunity of being heard, give a decision thereon which shall be final.
(2) The State Government shall constitute such number of Transport Appellate Tribunals as it thinks fit and each such Tribunal shall consist of a judicial officer who is not below the rank of a District Judge or who is qualified to be a Judge of the High Court and it shall exercise jurisdiction within such area as may be notified by that Government.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub- section (2), every appeal pending at the commencement of this Act, shall continue to be proceeded with and disposed of as if this Act had not been passed.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 89 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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