मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 | अभिकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना | MV Act, Section- 93 in hindi | Agent or canvasser or aggregator to obtain licence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 93, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 93 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -93 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्री के लिए टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की अन्य रूप में याचना करने में; या माल वाहनों द्वारा वहन किए जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारबार में अभिकर्ता के रूप में अभिकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 93 के अनुसार

अभिकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना-

(1) कोई भी व्यक्ति-
(i) सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्री के लिए टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की अन्य रूप में याचना करने में; या
(ii) माल वाहनों द्वारा वहन किए जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारबार में अभिकर्ता के रूप में;
(iii) एक समूहक के रूप में,
अपने को तभी लगाएगा, जब उसने ऐसे प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है और ऐसी शर्तों पर ही लगाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं; अन्यथा नहीं ।
परंतु किसी समूहक को अनुज्ञप्ति जारी करते समय राज्य सरकार ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं :
परंतु यह और कि प्रत्येक समूहक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तों में निम्नलिखित सब बातें या उनमें से कोई हो सकेगी, अर्थात् :-
(क) वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी या उसका नवीकरण हो सकेगा;
(ख) अनुज्ञप्ति दी जाने या उसके नवीकरण के लिए देय फीस;
(ग) (i) माल वाहनों द्वारा वहन किए जाने वाले माल के संग्रहण, अग्रेषण या वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ता की दशा में अधिक से अधिक पचास हजार रुपए तक की राशि की;
(ii) किसी अन्य अभिकर्ता या प्रचारक की दशा में अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक की राशि की, प्रतिभूति जमा करना:
और वे परिस्थितियां जिनमें वह प्रतिभूति समपहृत की जा सकेगी;
(घ) अभिकर्ता द्वारा अभिवहन में माल का बीमा कराने की व्यवस्था;
(ङ) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकेगी या प्रतिसंहृत की जा सकेगी;
(च) ऐसी अन्य शर्ते जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
(3) प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह शर्त होगी कि कोई भी ऐसा अभिकर्ता या प्रचारक, जिसे अनुज्ञप्ति दी गई है, किसी समाचार-पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकृत निदेशिका या अन्य प्रकाशन में तब तक विज्ञापित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे समाचार-पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकृत निदेशिका या अन्य प्रकाशन में आने वाले ऐसे विज्ञापन में अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख और अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी की विशिष्टियां न दी गई हों।

Agent or canvasser or aggregator to obtain licence-
(1) No person shall engage himself-
(i) as an agent or a canvasser, in the sale of tickets for travel by public service vehicles or in otherwise soliciting custom for such vehicles, or
(ii) as an agent in the business of collecting, forwarding or distributing goods carried by goods carriages;
(iii) as an aggregator,
unless he has obtained a licence from such authority and subject to such conditions as may be prescribed by the State Government.
Provided that while issuing the licence to an aggregator the State Government may follow such guidelines as may be issued by the Central Government :
Provided further that every aggregator shall comply with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and the rules and regulations made thereunder.
(2) The conditions referred to in sub-section (1) may include all or any of the following matters, namely:-
(a) the period for which a licence may be granted or renewed;
(b) the fee payable for the issue or renewal of the licence;
(c) the deposit of security-
(i) of a sum not exceeding rupees fifty thousand in the case of an agent in the business of collecting, forwarding or distributing goods carried by goods carriages;
(ii) of a sum not exceeding rupees five thousand in the case of any other agent or canvasser;
and the circumstances under which the security may be forfeited;
(d) the provision by the agent of insurance of goods in transit;
(e) the authority by which and the circumstances under which the licence may be suspended or revoked;
(f) such other conditions as may be prescribed by the State Government.
(3) It shall be a condition of every licence that no agent or canvasser to whom the licence is granted shall advertise in any newspaper, book, list, classified directory or other publication unless there is contained in such advertisement appearing in such newspaper, book, list, classified directory or other publication the licence number, the date of expiry of licence and the particulars of the authority which granted the licence.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 93 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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