नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 2 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 2? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 2 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 2 का विवरण
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) में धारा 2 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अलग अलग विस्तृत वर्णन के आधार पर परिभाषित करती है।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 2 के अनुसार-
परिभाषाएं-
(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) “गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला” का वहाँ अर्थ है जो धारा 5 में है;
(ख) “गुरुतर लैंगिक हमला” का वही अर्थ है जो धारा 9 में है;
(ग) “सशस्त्र बल या सुरक्षा बल” से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है;
(घ) “बालक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है;
(घक) “बालक सम्बन्धी अश्लील साहित्य” से किसी बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक सम्बन्ध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर जनित ऐसी आकृति, जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित किन्तु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है;
(ङ) “घरेलू संबंध” का वहीं अर्थ है जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 2 के खंड (च) में है;
(च) “प्रवेशन लैंगिक हमला” का वही अर्थ है जो धारा 3 में है;
(छ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ज) “धार्मिक संस्था” का यह अर्थ होगा जो धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) में है;(झ) “लैंगिक हमला” का वही अर्थ है जो धारा 7 में है;
(ञ) “लैंगिक उत्पीड़न” का वही अर्थ है जो धारा 11 में है;
(ट) “साझो गृहस्थी” से ऐसी गृहस्थी, जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है;
(ठ) “विशेष न्यायालय से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है;
(ड) “विशेष लोक अभियोजक” से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है।
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), [किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2)] और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में हैं।
Definitions-
(1) In this Act, unless the context otherwise requires-
(a) “aggravated penetrative sexual assault” has the same meaning as assigned to it in Section 5;(b) “aggravated sexual assault” has the same meaning as assigned to it in Section 9;
(c) “armed forces or security forces” means armed forces of the Union or security forces or police forces, as specified in the Schedule;
(d) “child” means any person below the age of eighteen years;
(da) “child pornography” means any visual depiction of sexually video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child, and image created, adapted, or modified, but appear to depict a child;
(e) “domestic relationship” shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of Section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005);
(f) “penetrative sexual assault” has the same meaning as assigned to it in Section 3;
(g) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(h) “religious institution” shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988);
(i) “sexual assault” has the same meaning as assigned to it in Section 7;
(j) “sexual harassment” has the same meaning as assigned to it in Section 11;
(k) “shared household” means a household where the person charged with the offence lives or has lived at any time in a domestic
relationship with the child;
(l) “Special Court” means a court designated as such under Section 28;
(m) “Special Public Prosecutor” means a Public Prosecutor appointed under Section 32;
(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure. 1973 (2 of 1974), [the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016)] and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) shall have the meanings respectively assigned to them in the said Codes or the Acts.
हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 2 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
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