नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 27 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 27? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 27 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 27 का विवरण
पॉक्सो एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत जो किसी बालक पर किए गए अपराध को लेकर बालक की चिकित्सीय परीक्षा प्रकिया को पूर्ण करने को बतलाती है, तो यह पॉक्सो एक्ट की धारा 23 बालक की चिकित्सीय परीक्षा प्रक्रिया को परिभाषित करती है।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 27 के अनुसार
बालक की चिकित्सीय परीक्षा-
(1) उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164क के अनुसार की जाएगी।
(2) यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।
(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।
(4) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता-पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति, बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सीय परीक्षा, चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।
Medical examination of a child-
(1) The medical examination of a child in respect of whom any offence has been committed under this Act, shall, notwithstanding that a First Information Report or complaint has not been registered for the offences under this Act, be conducted in accordance with Section 164A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
(2) In case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor.
(3) The medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence.
(4) Where, in case the parent of the child or other person referred to in sub section (3) cannot be present, for any reason, during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution.
हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 27 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद
whether medical examination under section 27 of the POCSO Act can be done of a female victim of age of fourteen years by a male doctor if it is alleged that there are dense marks on her breast and marks on buttocks.
Please reply with Supreme Court Citation .
What facts were filed and what statement was recorded by the girl child, apart from when the medical examination was done and who did it, it is also important to first examine the charge sheet and medical report properly.Apart from this, if there is any error in them, then challenge them.