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एससी/एसटी अधिनियम की धारा 1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | SC/ST Act, Section- 1 in hindi | Short title, extent and commencement.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 1 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 1, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 1 का विवरण

एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -1 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस धारा के अन्तर्गत यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है। इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 1 के अनुसार

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है।
इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

Short title, extent and commencement—
This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir.

हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 1 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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