एससी/एसटी अधिनियम की धारा 2 | परिभाषाये | SC/ST Act, Section- 2 in hindi | Definitions.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 2 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 2, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 2 का विवरण

एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -2 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस धारा के अन्तर्गत यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को परिभाषित किया गया है।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 2 के अनुसार

परिभाषाये-

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से गन्यया अपेक्षित न हो,
(क) “अत्याचार’ से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है।
(ख) “संहिता” से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है।
(ग) “अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही गर्व जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है
(घ) “विशेष न्यायालय” से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है;
(ङ) “विशेष लोक अभियोजक’ से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है;
(च) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, वही अर्थ है जो यथास्थिति, संहिता में या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में है।
(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित था ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

Definitions—
(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “atrocity” means an offence punishable under section 3;
(b) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
(c) “Scheduled Castes and Scheduled Tribes” shall have the meanings assigned to them respectively under clause (24) and clause (25) of article 366 of the Constitution;
(d) “Special Court” means a Court of Session specified as a Special Court in section 14;
(e) “Special Public Prosecutor” means a Public Prosecutor specified as a Special Public Prosecutor or an advocate referred to in section 15;
(f) words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code or the Indian Penal Code (45 of 1860) shall have the meanings assigned to them respectively in the Code, or as the case may be, in the Indian Penal Code.
(2) Any reference in this Act to any enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area.

हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 2 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment