नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 6 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 6, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 6 का विवरण
एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -6 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 6 के अनुसार
भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना-
इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।
Application of certain provisions of the Indian Penal Code—
Subject to the other provisions of this Act, the provisions of section 34, Chapter III, Chapter IV, Chapter V, Chapter VA, section 149 and Chapter XXIII of the Indian Penal Code (45 of 1860), shall, so far as may be, apply for the purposes of this Act as they apply for the purposes of the Indian Penal Code.
हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 6 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।