किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-96) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 96 के अनुसारराज्य सरकार किसी भी समय, यथास्थिति, बोर्ड या समिति की सिफारिश पर, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित समिति या बोर्ड को पूर्व सूचना के साथ, बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति से राज्य के भीतर किसी गृह या सुविधा तंत्र में स्थानांतरण का आदेश दे सकेगी, जिसे JJ Act Section-96 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 96 (Juvenile Justice Act Section-96) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 96 JJ Act Section-96 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) राज्य सरकार किसी भी समय, यथास्थिति, बोर्ड या समिति की सिफारिश पर, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित समिति या बोर्ड को पूर्व सूचना के साथ, बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति से राज्य के भीतर किसी गृह या सुविधा तंत्र में स्थानांतरण का आदेश दे सकेगी।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 96 (JJ Act Section-96 in Hindi)
बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृहों या विशेष गृहों या उचित सुविधा तंत्रों या योग्य व्यक्तियों को स्थानांतरण-
(1) राज्य सरकार किसी भी समय, यथास्थिति, बोर्ड या समिति की सिफारिश पर, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित समिति या बोर्ड को पूर्व सूचना के साथ, बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति से राज्य के भीतर किसी गृह या सुविधा तंत्र में स्थानांतरण का आदेश दे सकेगी :
परंतु वैसी ही गृह या सुविधा तंत्र या व्यक्ति के बीच उसी जिले के भीतर बालक के स्थानांतरण के लिए,यथास्थिति, उस जिले की समिति या बोर्ड ऐसा आदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा।
(2) यदि राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण का आदेश राज्य से बाहर की किसी संस्था को किया जाता है तो ऐसा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ही किया जाएगा।
(3) बालक की ऐसी बाल गृह या विशेष गृह में ठहरने की कुल अवधि को ऐसे स्थानांतरण से बढ़ाया नहीं जाएगा ।
(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश, यथास्थिति, उस क्षेत्र की समिति था बोर्ड के लिए प्रवर्तित किए गए समझे जाएंगे, जिसमें बालक को भेजा जाता है।
Juvenile Justice Act Section-96 (JJ Act Section-96 in English)
Transfer of child between Children’s Homes, or special homes or fit facility or fit person in different parts of India-
(1) The State Government may at any time, on the recommendation of a Committee or Board, as the case may be, notwithstanding anything contained in this Act, and keeping the best interest of the child in mind, order the childs transfer from any Childrens Home or special home or fit facility or fit person, to a home or facility, within the State with prior intimation to the concerned Committee or the Board:
Provided that for transfer of a child between similar home or facility or person within the same district, the Committee or Board, as the case may be, of the said district shall be competent to issue such an order.
(2) If transfer is being ordered by a State Government to an institution outside the State, this shall be done only in consultation with the concerned State Government.
(3) The total period of stay of the child in a Childrens Home or a special home shall not be increased by such transfer.
(4) Orders passed under sub-sections (1) and (2) shall be deemed to be operative for the Committee or the Board, as the case may be, of the area to which the child is sent.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 96 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।