भारतीय न्याय संहिता की धारा 283 हिन्दी मे (BNS Act Section-283 in Hindi) –
अध्याय XV
283. जो कोई, किसी कार्य द्वारा, या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के अधीन किसी संपत्ति को व्यवस्थित करने का लोप करके, किसी लोक मार्ग या लोक नौपरिवहन रेखा पर किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाएगा, वह पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और
नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
283. सार्वजनिक मार्ग या नौवहन मार्ग
में खतरा या बाधा उत्पन्न करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 283 in English (BNS Act Section-283 in English) –
Chapter XV
283. Whoever, by doing any act, or by omitting to take order with any property in his possession or under his charge, causes danger, obstruction or injury to any person in any public way or public line of navigation, shall be punished, with fine which may extend to five thousand rupees.
Of Offences Affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency, and Morals.
283. Danger or obstruction in public
way or line of navigation.